उत्तर प्रदेश के नगर पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और उन्हें स्वतंत्र बनाने के लिए , संवैधानिक आज्ञा 74वें में कर दिया गया है , और खंड-9 के प्रति रूप में नगर विकास एवं व्यवस्था की 1435 no.- / नौ 9-2000-63J / 95 टीसी 22 अप्रैल 2000, एक उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संपत्ति कर) नियम दिनांकित मैनुअल '2000 अग्रेषित इन उपायों संपत्ति कर के मूल्यांकन में प्रामाणिकता और पारदर्शिता लाने के लिए और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध स्व कर निर्धारण प्रणाली बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं
इस प्रणाली के विभिन्न प्रक्रियाओं / कार्यवाही नगर पालिका द्वारा एक महान पैमाने पर विज्ञापित किया जा रहा है। अपनी इस प्रयोजन के लिए विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाई करने का प्रस्ताव रखा।
स्व कर निर्धारण नागरिकों और पालिका दोनों के पक्ष में है। यह तार्किक और प्रामाणिक मानकों पर आधारित है। यह पक्षपातपूर्ण नहीं है और पारदर्शी और उचित है। कर निर्धारण इस स्वयं कर निर्धारण प्रणाली के तहत पालिका में प्रस्तुत साइट मानचित्र और विवरण के आधार पर किया जाना चाहिए, एक व्यक्ति को अपने भवनों के विवरण के आधार पर अपने स्वयं के कर का आकलन करने के लिए अधिकृत किया गया है। पूर्व परिभाषित रूपों के विभिन्न प्रकार भी सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन रूपों में इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। साइट मानचित्र या विवरण उपलब्ध / उपस्थित नहीं हैं, कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
इस स्व कर निर्धारण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार है: -
(1) टैक्स संपत्ति या भूमि, संपत्ति के आकार और निर्माण के प्रकार का मूल्यांकन वर्तमान चक्र के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
(2) कर निर्धारण की प्रक्रिया अच्छी तरह से संगठित और सुविधाजनक है और सभी आधुनिक शहरों में लागू किया जाएगा।
(3) किसी भी तथ्यों को छिपाने पर या कर के गलत आकलन पर सख्त कार्रवाई और दंड लगाया जाएगा।
यह स्व कर निर्धारण प्रणाली वर्तमान टैक्स प्रणाली की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। कोई व्यक्तिगत / स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किसी भी नागरिकों को गुमराह करने में सक्षम हो सकता है। इस प्रणाली के सभी नागरिकों को लाभ होगा और भी उत्तर प्रदेश, आर्थिक रूप से मजबूत की सभी निकायों बनाने में मददगार होगा।